सहायक शिक्षक पर गंभीर आरोप, निलंबन के आदेश जारी

बिलासपुर: तखतपुर विकासखंड के शिक्षा अधिकारी ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय भुंडा की सहायक शिक्षक सुशीला काठले (पात्रे) को गंभीर आरोपों के आधार पर निलंबित कर दिया है। बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, सुशीला काठले पर समय पर विद्यालय न आने, मोबाइल पर अधिक समय बिताने, पदीय दायित्वों में लापरवाही, शासकीय अभिलेखों में हेराफेरी, और प्रधान पाठक को धमकाने जैसे आरोप लगाए गए थे।

शिकायतों की जांच के बाद शिक्षा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में सुशीला काठले के कार्यों को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन बताया। इसके आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान वे तखतपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मुख्यालय पर रहेंगी और नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्र रहेंगी।

संवाददाता – बीना बाघ

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