रायपुर(Raipur) हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) के पूर्व डीन डॉ. केके सहारे की याचिका खारिज करते हुए उनके निलंबन पर लगाए गए स्टे को हटा लिया है।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सिम्स में आयोजित बैठक में अनुपस्थित रहने पर डॉ. सहारे को निलंबित करने का आदेश दिया था। डॉ. सहारे ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका में डॉ. सहारे ने दावा किया कि उनके भाई के निधन के कारण उन्होंने तीन दिन की छुट्टी ली थी और अनुपस्थिति की सूचना पहले ही दी थी। बावजूद इसके, उन्हें दुर्भावना के आधार पर निलंबित किया गया।
शासन की ओर से कोर्ट में बताया गया कि निलंबन का कारण सिर्फ अनुपस्थिति नहीं, बल्कि वित्तीय गड़बड़ी, आयुष्मान भारत योजना में लापरवाही, और ऑपरेशन के दौरान अनियमितता जैसे गंभीर आरोप हैं। कोर्ट ने माना कि मामले की जांच जारी है और इसमें हस्तक्षेप उचित नहीं होगा।
हालांकि, कोर्ट ने डॉ. सहारे को दूसरे फोरम में अपील करने की छूट दी है।
संवाददाता – बीना बाघ