बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न जिलों में आरक्षक संवर्ग 2023-24 के तहत होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। यह निर्णय जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता बेदराम टंडन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लिया।
याचिका का मामला और आपत्ति:
याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके पुत्र ने राजनांदगांव में कांस्टेबल जीडी के 143 पदों में से एक के लिए आवेदन किया था। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद डीजी पुलिस ने पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों/एक्स सर्विसमैन के बच्चों को फिजिकल टेस्ट में छूट देने का सुझाव दिया, जिसे अवर सचिव ने स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता ने इसे आम नागरिकों के साथ भेदभाव बताते हुए अदालत में चुनौती दी।
कोर्ट का निर्णय:
याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने पूरे भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि छूट का लाभ केवल विभागीय कर्मचारियों को देना असमानता है।
फिजिकल टेस्ट और परीक्षा के मानदंड
- परीक्षा के इवेंट्स:
शारीरिक दक्षता परीक्षा के 5 इवेंट्स कुल 100 अंकों के होंगे।- लंबी कूद: पुरुष – 5.50 मीटर (20 अंक), महिला – 4.25 मीटर (20 अंक)
- ऊंची कूद: पुरुष – 1.50 मीटर (20 अंक), महिला – 1.20 मीटर (20 अंक)
- गोला फेंक: पुरुष – 9 मीटर (20 अंक), महिला – 8 मीटर (20 अंक)
- 100 मीटर दौड़: पुरुष – 12 सेकेंड, महिला – 14 सेकेंड (20 अंक)
- 800 मीटर दौड़: पुरुष – 2 मिनट, महिला – 2 मिनट 30 सेकेंड (20 अंक)
- परीक्षा केंद्र:
रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सूरजपुर, जगदलपुर और कोण्डागांव।
5967 पदों पर भर्ती की योजना
- पदों का विवरण:
- आरक्षक जीडी: 5110 पद
- वाहन चालक: 235 पद
- ट्रेड्समैन: 623 पद
- जिलेवार पद वितरण:
- रायपुर: 559
- दुर्ग: 332
- राजनांदगांव: 160
- बिलासपुर: 168
- नारायणपुर: 477
- बीजापुर: 390
- कुल पद: 5967
इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक से राज्यभर में नियुक्ति के इंतजार में बैठे उम्मीदवारों को झटका लगा है। मामले की अगली सुनवाई पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
संवाददाता – बीना बाघ