नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के समन को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि इस मामले में शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने 8 अप्रैल को आप नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने यह भी कहा कि हमें इस मामले में समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को संजय सिंह और केजरीवाल की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। दोनों नेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन और उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के सत्र न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
संवाददाता – बीना बाघ