रायपुर(Raipur) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उप-निर्वाचन 2024 के तहत शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 को क्षेत्र में लागू करते हुए अस्त्र-शस्त्र धारण पर प्रतिबंध लगाया है। यह कदम सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि मतदाता भयमुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप-निर्वाचन 2024 की तिथियों की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान, असामाजिक तत्वों द्वारा चुनावी माहौल को प्रभावित करने और भय व आतंक का वातावरण पैदा करने की आशंका को देखते हुए, जिला निर्वाचन अधिकारी ने 16 अक्टूबर 2024 से रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में धारा 163 लागू की है।
इस आदेश के तहत, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, कुल्हाड़ी, त्रिशूल, सांग आदि हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध उन पर लागू नहीं होगा जो शारीरिक रूप से असहाय, वृद्ध, या विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हथियारों पर भी यह रोक लागू नहीं होगी।
साथ ही, रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी सभा, रैली या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
संवाददाता – बीना बाघ