छत्तीसगढ़ में पारित दो विधेयकों को असंवैधानिक बताते हुए नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल को पत्र लिखा

रायपुर(Raipur)26 दिसंबर 2024: छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल रामेन डेका को पत्र लिखकर दिसंबर 2024 में विधानसभा में पारित दो विधेयकों को संविधान के विरुद्ध बताते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है।

डॉ. महंत ने पत्र में कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 19 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित दो विधेयक पारित किए गए:

1. छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024)

2. छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024)

डॉ. महंत ने बताया कि इन विधेयकों पर चर्चा से पहले ही विपक्ष ने इन्हें असंवैधानिक बताते हुए आपत्ति जताई थी।

उन्होंने कहा कि ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 243-प (243-यु) और उच्चतम न्यायालय के निर्णय (राइट पेटीशन (सी) नंबर 278/2022, निर्णय दिनांक 10 मई 2022) के खिलाफ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243-प (3)(क) के अनुसार, किसी नगर पालिका का गठन उसकी पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले किया जाना अनिवार्य है। लेकिन इन विधेयकों में संशोधन के बाद यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा और छह महीने की अतिरिक्त अवधि मिल जाएगी, जो असंवैधानिक है।

डॉ. महंत ने अपने पत्र के साथ संबंधित विधेयकों, उच्चतम न्यायालय के आदेश, और संविधान के अनुच्छेद 243-प (243-यु) की प्रतियां सलंग्न की हैं। उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि इस असंवैधानिक संशोधन पर तुरंत संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

संवाददाता – बीना बाघ

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