रायपुर(Raipur) कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान और छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप को विधानसभा में पेश करने के लिए स्वीकृति दी।
पुलिस भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विशेष छूट
अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को पुलिस भर्ती में ऊंचाई और सीना मापदंड में एक बार के लिए छूट दी गई है। इस फैसले के तहत उपनिरीक्षक, सूबेदार और प्लाटून कमांडर पदों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और सीने का माप 78-83 सेंटीमीटर रखा गया है।
डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने का निर्णय
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता (MoU) करने का निर्णय लिया गया है, जिससे दुग्ध संकलन और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम प्रदेश में दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए बेहतर अवसर और लागत में कमी लाएगा।
खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजना
छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत खेल क्लबों को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय और उपकरणों की सुविधा दी जाएगी। साथ ही पारंपरिक खेलों के पुनर्जीवन पर भी जोर दिया गया है।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए विशेष प्रावधान
अतिशेष धान के निराकरण हेतु नीलामी की अनुमति दी गई है। कस्टम मिलिंग के लिए फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) की व्यवस्था और प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 80 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया।
संशोधन विधेयकों को मिली स्वीकृति
पंचायत राज अधिनियम संशोधन विधेयक, 2024
नगर पालिक निगम अधिनियम संशोधन विधेयक, 2024
नगर पालिका अधिनियम संशोधन विधेयक, 2024
माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024
वाहन रोड टैक्स पर 50% छूट
15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक राजधानी रायपुर में आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहन खरीद पर लाइफटाइम रोड टैक्स में 50% की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की प्रथम किश्त जारी करने का निर्णय।
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता और अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक में संशोधन के प्रारूप को मंजूरी।
संवाददाता – बीना बाघ