रायपुर(Raipur) छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि राज्य में अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य है। वाहन मालिकों को यह काम 120 दिनों के भीतर पूरा करना होगा।
परिवहन विभाग ने इस कार्य के लिए मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को अधिकृत किया है। इन कंपनियों को वाहनों पर निर्धारित दरों पर HSRP लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।
जोन-वार वितरण
परिवहन विभाग ने राज्य के RTO कार्यालयों को जोन-ए और जोन-बी में बांटा है:
- जोन-ए: गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव, मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा, कोरबा, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, रायपुर।
जिम्मेदारी: मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड - जोन-बी: रायगढ़, गरियाबंद, जशपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, दंतेवाड़ा, कांकेर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, जगदलपुर।
जिम्मेदारी: रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड
HSRP की दरें
वाहन के प्रकार के अनुसार HSRP लगाने की दरें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं (जीएसटी सहित):
- दो-पहिया वाहन (मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड): ₹365.80
- तीन-पहिया वाहन: ₹427.16
- लाइट मोटर व्हीकल/पैसेंजर कार: ₹656.08 – ₹705.64
डिजिटल मोड से भुगतान करना अनिवार्य है। साथ ही, घर पहुंच सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
नियमों का पालन अनिवार्य
उच्चतम न्यायालय के निर्देश, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के तहत यह कदम उठाया गया है। HSRP नहीं लगवाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
फर्जी या नकली नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वालों और अनधिकृत HSRP बेचने वाले डीलरों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
संवाददाता – बीना बाघ