SI भर्ती के अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में SI (सब-इंस्पेक्टर) भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए हाईकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने प्री परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इससे पहले भी कई बार सिंगल और डबल बेंच द्वारा दायर सैकड़ों याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया में रिजल्ट और नियुक्ति के लिए रास्ता साफ हो गया है, जिससे इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। गृह मंत्री का आश्वासन और अभ्यर्थियों का संघर्षगौरतलब है कि, कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने आश्वासन दिया था कि SI भर्ती का रिजल्ट दो हफ्तों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों द्वारा पिछले 12-15 दिनों से चल रहे अनशन और अन्य विरोधात्मक कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया गया था। इन कार्यक्रमों में भीख मांगना, मुंडन संस्कार, रक्तदान कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान और रिजल्ट तथा नियुक्ति के लिए महायज्ञ शामिल थे। गृह मंत्री के आश्वासन पर विश्वास करते हुए अभ्यर्थियों ने इन सभी कार्यक्रमों को रोक दिया है और अब वे केवल रिजल्ट जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नियुक्ति की मांगअभ्यर्थियों की मुख्य मांग यह है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए और रिजल्ट के साथ नियुक्ति की तिथि भी घोषित की जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका लक्ष्य सिर्फ रिजल्ट प्राप्त करना है, और यदि सरकार रिजल्ट जारी कर देती है तो वे उससे संतुष्ट हो जाएंगे। आगे की राहहाई कोर्ट द्वारा याचिकाओं को खारिज करने और गृह मंत्री के आश्वासन के बाद, अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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