सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को असम में अवैध प्रवासियों की नागरिकता पर सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को असम में अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता पर अपना फैसला सुनाएगा। इस मुद्दे पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ निर्णय सुनाएगी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने पिछले साल दिसंबर में इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।

अदालत ने 12 दिसंबर, 2023 को अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सालिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, कपिल सिब्बल और अन्य पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। संविधान पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश, जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

संवाददाता – बीना बाघ

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