मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार, जशपुर जिले के मनोरा विकासखंड स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, मनोरा के तत्कालीन प्राचार्य आर.बी. निराला को गंभीर आरोपों के चलते आज निलंबित कर दिया गया है। निराला पर विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं और छात्राओं के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार करने के आरोप लगे थे, जिनकी शिकायत प्रशासन को मिली थी।
इस मामले की जांच सरगुजा संभाग के कमिश्नर, गोविंद राम चुरेंद्र द्वारा की गई, जिसके बाद निलंबन का आदेश जारी किया गया। जांच में यह पाया गया कि आर.बी. निराला का व्यवहार न केवल अनुचित था, बल्कि वह महिला शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्राओं के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाए हुए थे। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है, जो अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के प्रति सम्मानजनक और शालीन व्यवहार करने का निर्देश देता है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों में यह भी स्पष्ट हुआ कि निराला का आचरण शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है, जोकि न केवल प्रशासनिक नैतिकता के खिलाफ है, बल्कि महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन भी है। इसके आधार पर, उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन की अवधि में, निराला का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जशपुर में निर्धारित किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाएगा। यह कदम प्रशासनिक अनुशासन और महिला कर्मचारियों व छात्राओं की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।