रायपुर(Raipur)कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राहुल गांधी के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला भाजपा नेता अमरजीत छाबड़ा की शिकायत पर दर्ज हुआ है। पुलिस ने छाबड़ा के आवेदन के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहित (बीएनएस) की धारा 299 और 302 के तहत मामला दर्ज किया है। ये धाराएं धार्मिक भावनाएं आहत करने से संबंधित हैं।राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गई धारा 299 किसी धर्म के प्रति अपमानजनक भाषा या सामग्री के उपयोग या धार्मिक प्रतीकों और अनुष्ठानों का अपमान करने से जुड़ी है। इस धारा के अंतर्गत तीन साल की सजा या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। वहीं, धारा 302 किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में लगाई जाती है, जिसके तहत एक साल की सजा और जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।भाजपा नेता अमरजीत छाबड़ा ने सिविल लाइन थाना में दिए गए अपने लिखित आवेदन में कहा है कि राहुल गांधी ने विदेश में सिख समुदाय के बारे में दिए गए बयान से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का यह बयान सुना, जिसमें उनके अनुसार सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।