रायपुर(Raipur)02 जनवरी 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पंचायतों (तीनों स्तर) और नगरीय निकायों (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम) के चुनाव समय पर कराने की मांग की है।
डॉ. महंत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243-के और 243-जेडए के तहत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है, जिसका कर्तव्य है कि अनुच्छेद 243-ई और 243-यू के प्रावधानों के अनुसार समय पर चुनाव सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि पंचायतों और नगरपालिकाओं की अवधि, उनके पहले अधिवेशन की तारीख से पांच वर्षों तक होती है। इसके समाप्त होने से पहले चुनाव कराना आवश्यक है।
उन्होंने चेतावनी दी कि फरवरी 2025 में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी तक निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की है। यह संविधान के आदेशात्मक प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग की है।
डॉ. महंत ने उच्चतम न्यायालय के दो फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि बिना देरी किए पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जानी चाहिए।
संवाददाता – बीना बाघ