रायपुर(Raipur)छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का माहौल तैयार हो रहा है। आगामी 30 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग 31 दिसंबर को चुनाव की तिथियों की घोषणा कर सकता है। यदि यह घोषणा 31 दिसंबर को नहीं होती है, तो चुनाव कार्यक्रम अगले महीने तक टल सकता है, क्योंकि 1 जनवरी से नई मतदाता सूची पर कार्य आरंभ होगा।
इस चुनावी प्रक्रिया के मद्देनज़र राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों को आचार संहिता से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। विभाग के सचिव अविनाश चंपावत द्वारा जारी 14 पेज की इस गाइडलाइन में चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू करने की बात कही गई है।
अधिकारियों-कर्मचारियों और मंत्रियों के लिए सख्त निर्देश
गाइडलाइन के अनुसार, कलेक्टर की अनुमति के बिना कोई अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर रोक लग जाएगी। इसके अलावा, चुनावी अवधि में सरकार के मंत्री नई घोषणाएं नहीं कर सकेंगे और न ही किसी भूमिपूजन या उद्घाटन कार्यक्रम में भाग ले पाएंगे।
मंत्रियों के लिए यह निर्देश भी दिए गए हैं कि निजी यात्राओं के दौरान उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं मिलेगा। वे अपनी निर्धारित सुरक्षा में ही यात्रा करेंगे। रेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में मंत्री केवल सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों से मुलाकात कर सकते हैं; निजी स्थान पर किसी से मिलने की अनुमति नहीं होगी।
चुनावी तैयारियों को लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग की सक्रियता बढ़ गई है। जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा होने की संभावना है।
संवाददाता – बीना बाघ