अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी मिलेगा सहायता का लाभ: कार्यस्थल दुर्घटना पर 1 लाख की मदद

रायपुर(Raipur) विष्णुदेव सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर निर्माणी श्रमिकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। अब ऐसे निर्माण श्रमिक जो पंजीकृत नहीं हैं, लेकिन कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

निर्माण श्रमिकों के लिए नई राहत योजना

यह निर्णय उन श्रमिकों के हित में लिया गया है, जो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत कार्यरत तो हैं, लेकिन पंजीकरण न होने की वजह से पहले सहायता राशि से वंचित रह जाते थे। श्रम मंत्री एवं कल्याण मंडल के अध्यक्ष लखन लाल देवांगन ने इस विषय में निर्देश जारी करते हुए योजना में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। अब, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कार्यस्थल पर दुर्घटनाजन्य मृत्यु पर भी आश्रितों को एक लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।

वर्तमान में उपलब्ध सहायता राशि

वर्तमान में पंजीकृत श्रमिकों के लिए योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में सहायता राशि उपलब्ध है: –

सामान्य मृत्यु पर 1 लाख रुपए

कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए

कार्यस्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर 2.50 लाख रुपए

एक साल में 1502 श्रमिकों को लाभ जनवरी से नवंबर तक इस योजना के तहत 1502 श्रमिकों के आश्रितों को सहायता राशि दी गई है। श्रम मंत्री के निर्देश पर यह राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा की जा रही है।

इस संशोधन से अपंजीकृत श्रमिकों के आश्रितों को भी आर्थिक राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा, जो पहले इस लाभ से वंचित रहते थे।

संवाददाता – बीना बाघ

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