नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा द्वारा दायर मानहानि मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि तीनों नेता ट्रायल कोर्ट में अपने वकीलों के साथ उपस्थित होंगे।
जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले में हाई कोर्ट के 25 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेताओं की याचिका पर तन्खा को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि तीनों नेता अदालत में चल रही कार्यवाही में प्रभावी भागीदारी करते हैं तो उनके खिलाफ जमानती वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। शिवराज सिंह चौहान और अन्य की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि तन्खा द्वारा उद्धृत बयानों को संविधान के अनुच्छेद 194(2) के तहत संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि ये बयान विधानमंडल में दिए गए थे।
संवाददाता – बीना बाघ