रायपुर(Raipur) प्रदेश के नगर निगम और नगर पालिकाओं में महापौर और अध्यक्षों का चुनाव अब प्रत्यक्ष रूप से कराया जाएगा। इसके लिए शासन ने अध्यादेश का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसके आधार पर आरक्षण प्रक्रिया को लेकर भी अध्यादेश तैयार किया गया है। दोनों प्रस्तावों को अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दिए जाने के बाद, इनका राजपत्र में प्रकाशन किया जाएगा।
इसके बाद निकायों में महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के पदों के लिए लॉटरी के माध्यम से आरक्षण तय किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, आयोग ने निकाय चुनाव में ओबीसी सीटों पर लागू 25% की सीमा हटाने की सिफारिश की है। इसके चलते कुछ क्षेत्रों में ओबीसी सीटों की संख्या बढ़ सकती है, तो कुछ स्थानों पर घट भी सकती है। विशेष रूप से, रायपुर नगर निगम में ओबीसी सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जहां एससी-एसटी वर्ग की जनसंख्या कम है, वहां ओबीसी सीटों में इजाफा हो सकता है।
शासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आरक्षण की सीमा 50% से अधिक न रखने का मसौदा तैयार किया है। इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक के बाद लिया जाएगा।
आचार संहिता की तैयारी
निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य में 15 दिसंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग 11 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करेगा। इसके पहले सभी निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नए मतदाताओं के नाम जोड़ें और मतदाता सूची को सटीक और त्रुटिहीन बनाएं, ताकि बाद में किसी प्रकार की आपत्ति न उठे।
संवाददाता – बीना बाघ