नवा रायपुर में एकीकृत उपनगरों के विकास के लिए नियमों में बदलाव

रायपुर(Raipur)मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर नवा रायपुर अटल नगर के लेयर 2 में एकीकृत उपनगरों के विकास को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा नियमों को सरल और व्यावहारिक बनाया गया है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में बसाहट और निवेश को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बदलाव नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और क्षेत्र को एक आदर्श शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बदलाव और प्रावधान:

1. सामाजिक सुविधाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र: सामाजिक सुविधाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक भवन, धार्मिक स्थल) के लिए न्यूनतम 5% क्षेत्र आरक्षित किया गया है।

पहले यह अधिकतम 5% तक सीमित था।

2. आवासीय उपयोग की प्राथमिकता: आवासीय गतिविधियों के लिए न्यूनतम 50% क्षेत्र आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है।

यह किफायती आवास और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

3. ईडब्ल्यूएस प्रावधान में सुधार:

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए प्रावधानों को नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के नियमों के अनुरूप बनाया गया है।

4. पर्यावरण संरक्षण पर जोर:

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अनिवार्य किया गया है।

5. खुली जगहों का प्रावधान:

छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के तहत 10% क्षेत्र गार्डन और खेल मैदानों के लिए आरक्षित होगा।

वित्त मंत्री का बयान:

वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि ये सुधार न केवल बसाहट को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि निवेश और क्षेत्र के समग्र विकास में भी सहायक होंगे।

संवाददाता – बीना बाघ

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