रायपुर(Raipur)असम के बारपेटा जिले में दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए प्रशासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह कदम त्योहार को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक बैठक आयोजित की, जिसमें कानून व्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश तय किए गए। इस बैठक में जिला आयुक्त रोहन कुमार झा, पुलिस अधीक्षक सुशांत बिस्वा सरमा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।निर्देशों के अनुसार, पूजा समितियों को 7 अक्टूबर 2024 तक अपनी अनुमति प्राप्त करनी होगी। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए रात 10 बजे की समय-सीमा तय की गई है, ताकि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके अलावा, हर पंडाल में भीड़ प्रबंधन के लिए प्रत्येक 50 लोगों पर एक स्वयंसेवक नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। इन स्वयंसेवकों का पुलिस सत्यापन भी आवश्यक होगा।स्वच्छता के लिए पूजा स्थल पर कूड़ेदान रखना और दिन में दो बार सफाई करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा के लिहाज से हर पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाना आवश्यक होगा, ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर निगरानी रखी जा सके। साथ ही, मूर्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रशासन ने अवैध गतिविधियों, जैसे जुआ, पर सख्त पाबंदी लगाई है। राज्य सरकार ने पूजा समितियों को 10,000 रुपये का अनुदान देने की भी घोषणा की है, जिसके लिए 26 अक्टूबर तक बैंक विवरण जमा करना होगा।
